घर बैठे लिंक कर सकते हैं आधार-पैन इसके लिए नहीं देना होता कोई शुल्क
| Image source google ( Dainik Bhaskar) |
- इनकम टैक्स विभाग ने आधार पैन लिंक करना अनिवार्य कर दिया है
- 30 जून तक आधार-पैन लिंक करना जरूरी है, नहीं करने पर 10000 का जुर्माना लग सकता है।
अगर आपने अभी तक अपना नंबर आधार से लिंक नहीं कराया है तो जल्द से जल्द करा लीजिए। 30 जून तक का लिंक नहीं कराने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आप पर 10000 तक का जुर्माना लगा सकता है। इससे पहले आईटी डिपार्टमेंट ने कहा था कि अगर कोई पैन कार्ड होल्डर पैन को आधार से लिंक नहीं करता है तो, उसके पैन को निष्क्रिय घोषित कर दिया जाएगा इनकम टैक्स एक्ट के तहत सक्रिय पैन रखने के आरोप में जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
ऑनलाइन कैसे करें लिंक ?
- सबसे पहले आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.incometacindiaefiling.gov.in पर जाए।
- बाएं तरफ लिखे Quick links विकल्प के Link Aadhar पर क्लिक करें। इसके बाद स्क्रीन पर एक नया पेज खुलेगा।
- इसके बाद आपके सामने नया टैब खुलेगा। इसमें आपको पैन नंबर, आधार नंबर और आधार कार्ड में दर्ज नाम डाला होगा।
- इसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन को ओके करके एवं कैप्चा कोड भरकर आप इन दोनों दस्तावेजों को लिंक करा सकते हैं।
एक मैसेज से भी लिंक कर सकते हैं आधार-पैन
- इसके लिए आपको अपने फोन में UIDPAN टाइप करना है। इसके बाद स्पेस देकर अपना आधार नंबर और उसके बाद पैन नंबर दर्ज करना है।
- उदाहरण के लिए UIDPAN<12-digit Aadhar><10-digit PAN> लिखकर 567678 या 56161 पर भेजना है।
- इसके बाद आयकर विभाग आपके दोनों नंबर को लिंक प्रोसेस में डाल देगा
- सबसे पहले आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं।
- बाएं तरफ लिखे Quick links विकल्प के link aadhar पर क्लिक करें। इसके बाद स्क्रीन पर एक नया पेज खुलेगा।
- इस पेज पर उस सबसे ऊपर एक हाइपरलिंक होगा जिस पर अंग्रेजी में लिखा होगा आप पहले ही आधार लिंक करने का अनुरोध कर चुके हैं, तो स्टेटस जानने के लिए यहां क्लिक कीजिए |
- इसके बाद अगला पेज खुलेगा यहां आपको अपना आधार और पैन नंबर भर के सबमिट करना होगा। इसके बाद आपको आधार-पैन लिंक स्टेटस की जानकारी मिल जाएगी।
पैन निष्क्रिय को लेकर क्या है प्रावधान?
नियम के तहत अगर आपका पेन निष्क्रिय हो चुका है और आप इसका उपयोग बैंक के लेन-देन या अन्य जगह करते हैं तो ऐसा माना जाएगा कि आपने कानून के तहत पैन नहीं दिया है, ऐसे में आपके ऊपर इनकम टैक्स एक्ट की धारा 272B के तहत ₹10000 का जुर्माना लग सकता है. एक्ट की धारा 139A मांगे जाने पर पैन दिखाना अनिवार्य है। हालाँकि बैंक अकाउंट खुलवाने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए निष्क्रिय पैन इस्तेमाल करने पर जुरमाना नहीं लगेगा।
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